UP 69000 Shikshak Bharti: 36590 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित

प्रादेशिक डेस्क

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक चयन की दूसरी अनंतिम सूची सोमवार शाम एनआइसी से जारी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती के 37339 पदों पर चयन का आदेश दिया था, उनमें से 36590 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया है, 749 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल सके। अभ्यर्थी सूची परिषद की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बाद में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि पहले जारी 67867 अनंतिम सूची से ही 36590 पदों के लिए अभ्यर्थियों का जिला आवंटन किया गया है। अब चयनित अभ्यर्थी संबंधित जिलों में दो से चार दिसंबर तक काउंसिंलिंग कराएंगे और उनमें से अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बाद में वितरित किया जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा। ज्ञात हो कि भर्ती की लिखित परीक्षा छह जनवरी 2019 को हुई थी। कटआफ अंक के विवाद के कारण करीब डेढ़ वर्ष तक इसकी अंतिम उत्तरकुंजी और परिणाम अधर में लटका था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का 12 मई को परिणाम घोषित किया था। उसमें 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इसमें 1,36,621 ने आवेदन किया, जबकि 9439 अभ्यर्थी आवेदन से दूर रहे। 69000 पदों के लिए आवेदकों के गुणांक, भारांक, जिला वरीयता को देखते हुए जिले में उपलब्ध पद के आधार पर वर्ग व श्रेणीवार जिला आवंटन एक जून को किया गया था। उस समय 67,867 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित हुआ था, वहीं एसटी वर्ग के 1,113 सीटें अभ्यर्थी न होने से खाली रह गई थी।

इस बार वर्गवार पदों का ब्योरा नहीं :

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने दूसरी अनंतिम सूची में वर्गवार पदों का ब्योरा जारी नहीं किया है, जबकि 12 अक्टूबर को 31277 पदों में से 15933 सामान्य वर्ग के, 8513 ओबीसी, 6615 एससी व 216 एसटी के पद बताए गए थे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को भर्ती के 37339 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को छूट दी थी। भर्ती की लिखित परीक्षा में 45357 शिक्षामित्रों ने आवेदन किया था। उनमें से 8018 शिक्षामित्र उत्तीर्ण हो गए, बाकी चयन से दूर हैं। इतने पद रोकने की वजह शिक्षामित्रों से जुड़ी याचिका थी। शिक्षामित्र 69000 भर्ती का कटआफ अंक बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे, वे 68500 भर्ती की तरह कटऑफ की मांग कर रहे थे। इसे शीर्ष कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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