प्रादेशिक डेस्क
बरेली। लॉ स्टूडेंट से रेप मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई है। स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक कोर्ट ने राहत दी थी। 30 अक्टूबर के बाद शाहजहांपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। गुरुवार को इस मामले में कोर्ट में जिरह हुई जिसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने की अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि 2011 में स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने उन पर दुराचार का आरोप लगाया था। बाद में शिष्या ने केस लड़ने से मना कर दिया था। सरकार ने भी केस वापस लेने की तैयारी कर ली थी लेकिन कोर्ट ने केस वापसी से इनकार कर दिया था और स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक राहत दी थी। दरअसल ये मामला तब सामने आया था जब एक छात्रा ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर एक साल तक रेप करने का आरोप लगाया था। युवती ने मीडिया के सामने शाहजहांपुर डीएम और पुलिस अधिकारियों पर भी इस मामले को दबाने के लिए उनके माता-पिता को धमकाने का आरोप लगाया था। ये छात्रा शाहजहांपुर के एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा थी जिसके मालिक स्वामी चिन्मयानंद हैं।
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जानकी शरण द्विवेदी
