गोरखपुर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने की नूरा-कुश्ती शुरू कर चुके उम्मीदवारों को राहत दी है। इनसे जमा कराई जाने वाली जमानत राशि और चुनावी खर्च को पूर्ववत रखा है। इन्हें बढ़ाया नहीं गया है। यानि इन्हें पिछले चुनाव के बराबर ही इसे रखा गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जमानत व खर्च की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपए, क्षेत्र पंचायत 02 हजार रुपए, जिला पंचायत 04 हजार रुपए व प्रधान पद के लिए 02 हजार रुपए जमानत धनराशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को जमानत धनराशि निर्धारित की आधी ही जमा करनी होगी। ऐसे ही चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित हो चुकी है।
इतना कर सकेंगे खर्चसदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार, क्षेत्र पंचायत 75 हजार, जिला पंचायत 1.50 लाख व प्रधान पद के प्रत्याशी 75 हजार रुपए चुनाव के दौरान खर्च करेंगे। नामांकन के बाद से प्रत्याशी का खर्च जोड़ा जाएगा। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के तहत नामांकन से लेकर मतगणना परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्रत्याशी को तैयार रखना होगा। परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर खर्च का ब्योरा प्रत्याशी को प्रस्तुत करना होगा।
Submitted By: Amod Kant Mishra Edited By: Deepak Yadav
