Wednesday, March 25, 2026
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UP : एक बार इंकार किया तो फिर कभी नहीं मिलेगा प्रमोशन

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव का आदेश

प्रादेशिक डेस्क

लखनऊ। सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों ने एक बार पदोन्नति से इंकार किया तो उसे भविष्य में दोबारा पदोन्नति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं ऐसे कार्मिकों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि वे भविष्य में इसके लिए दावा नहीं करेंगे। इसके साथ ही ऐसे कार्मिक को महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर तैनाती न देने पर भी विचार किया जाएगा।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कार्मिक विभाग का यह शासनादेश गुरुवार को जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि शासन की जानकारी में आया है कि कुछ कार्मिक पदोन्न्ति से इंकार करते हुए नया कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं या फिर दोबारा अपने हिसाब से इसकी मांग करते हैं। इस प्रकार के मामलों में शासन की कोई स्थापित व्यवस्था न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारियों को फैसला लेने में असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसीलिए व्यवस्था निर्धारित करते हुए यह फैसला किया गया है कि एक बार इंकार करने वालों को भविष्य में पदोन्नति के लिए बनने वाली वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जिन सरकारी कार्मिकों द्वारा पदोन्नति से इंकार किया जाता है उनके संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी इसके कारणों का स्वयं विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर वह स्वयं फैसला करेगा कि संबंधित कार्मिक को भविष्य में जनहित में संवदेनशील और महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए या न किया जाए।

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