Tuesday, January 13, 2026
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Stray dog पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

आठ हफ्तों के भीतर सभी कुत्ते आश्रय स्थलों में भेजे जाएंगे

Stray dog मामले में आदेश की अवहेलना पर होगी अवमानना की कार्रवाई

नेशनल डेस्क

नई दिल्ली। दिल्ली में stray dog की बढ़ती संख्या और हमलों की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश सुनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि आठ हफ्तों के भीतर सभी stray dog को पकड़कर विशेष आश्रय स्थलों में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश के क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन पर अवमानना कार्रवाई की जाएगी।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि stray dog की समस्या से निपटने के लिए स्थानीय निकायों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी। साथ ही दिल्ली में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर शिकायत मिलने के बाद संबंधित कुत्ते को पकड़ा जाएगा। अदालत ने साफ किया कि आदेश का पालन सुनिश्चित करना संबंधित निकायों की जिम्मेदारी होगी।

इस फैसले पर सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, जो पशु प्रेम के लिए जानी जाती हैं, ने कहा कि stray dog की बढ़ती संख्या के लिए केवल इन जानवरों को दोष देना गलत है। उनके मुताबिक, अगर स्थानीय निकाय समय पर नसबंदी और टीकाकरण अभियान को प्रभावी तरीके से चलाते, तो हालात इतने खराब नहीं होते। उन्होंने कहा कि नसबंदी आज की सबसे बड़ी जरूरत है और हर क्षेत्र में इसकी निगरानी करनी चाहिए।

रवीना टंडन ने यह भी कहा कि stray dog के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण जरूरी है, लेकिन उन्हें दोषी ठहराने के बजाय उनकी सुरक्षा और देखभाल पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्थानीय निकायों से अपील की कि वे अपने-अपने इलाकों में इन कुत्तों की जिम्मेदारी लें और नागरिकों को भी सहयोग के लिए आगे आना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में stray dog के हमलों की घटनाओं पर रोक लगेगी और लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। वहीं, पशु अधिकार कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में कुत्तों के साथ मानवीय व्यवहार को भी प्राथमिकता दी जाए। अदालत का यह निर्णय देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए उदाहरण बन सकता है।

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