State News : केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के मामले पर गौर करे दिल्ली पुलिसः हाईकोर्ट

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस प्रदर्शन पर गौर करे। जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन अगर ये प्रदर्शन रिहायशी इलाकों में होने लगेंगे तो गलत परंपरा शुरू हो जाएगी।

पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि केजरीवाल के घर के सामने शांति भंग होने की स्थिति में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अब प्रदर्शन बिल्कुल कम हो गया है और ट्रैफिक आवागमन शुरू हो गया है। इस इलाके में बैरिकेड्स नहीं के बराबर हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनकी कोशिश है कि सिविल लाइंस इलाके के लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो और ट्रैफिक आसानी से चलता रहे।

याचिका अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास रहनेवाले लोगों के संगठन सिविल लाइंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास के बाहर दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयरों को धरना देने की अनुमति दी है। इस इलाके में धरना देने पर कोर्ट 22 अगस्त 2017 को रोक लगा चुका है लेकिन इसके बावजूद ये अनुमति दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि इस इलाके में धरना देने से इलाके के लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या बन गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया था कि इस इलाके की रोड का ट्रैफिक बिल्कुल खाली रखा जाए और वहां धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाए।

इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक दिल्ली नगर निगम को उसके हक का पैसा नहीं मिल जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। इस धरना-प्रदर्शन से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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