Shravasti News: बिना SMS नहीं चलेगी कम्बाईन, होगी कठोर कार्रवाई
संवाददाता
श्रावस्ती। प्रदेश सरकार द्वारा दिये गए आदेश के क्रम में बिना एसएमएस (स्ट्रा मेकर सिस्टम) के कम्बाइन चलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि जिले में कोई भी कम्बाइन संचालक बिना एसएमएस के कम्बाइन संचालन करते पाया गया, तो उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाई की जाएगी। जिलाधिकारी टीके शिबु ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अगेती बोई गयी धान की फसल की कटाई आरम्भ हो चुकी है तथा कम्बाईन हार्वेस्टर का प्रयोग धान की फसल काटने में किया जा रहा है। वर्तमान समय में कम्बाईन से धान की कटाई के दौरान कम्बाईन के साथ एसएमएस (स्ट्रा मेकर सिस्टम) लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी निगरानी हेतु न्याय पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं जो अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए इस बात की मॉनिटरिंग करेगें कि कोई भी कम्बाईन बिना एसएमएस के न चलने पाये। ग्राम पंचायत स्तरीय निगरानी समितियां भी गठित की जा रही है, जो सुनिश्चित करेगीं कि किसी भी दशा में क्षेत्र में पराली न जलने पाये। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से पराली जलाये जाने पर 2500 रुपए से 15000 रुपए तक अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। यदि कोई कृषक पराली जलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके विरूद्ध दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा उन्हें विभागीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा। उपनिदेशक कृषि द्वारा जमुनहा क्षेत्र के भगवानपुर, गौसपुर, लक्ष्मनपुर, भेलागांव समेत अनेक गांवों का दौरा करके विभिन्न कम्बाईन मालिकों को खेतों में पहुंचकर नोटिस दी गयी एवं स्थानीय कृषकों को पराली न जलाने तथा पराली से खाद बनाने हेतु प्रेरित किया गया।
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