Shravasti News:लोक अदालत में निपटे 1060 वाद
संवाददाता
श्रावस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष साकेत बिहारी ‘दीपक’ की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर एवं तहसील भिनगा में किया गया। इसमें कुल 1060 वाद निस्तारित किये गये। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव व सिविल जज जयहिन्द कुमार सिंह ने बताया कि लोक अदालत में न्यायालय जनपद न्यायाधीश द्वारा एमएसीपी के 01 वाद निस्तारण करते हुए 285000 रुपए प्रतिपूर्ति की धनराशि दिलाया गया। कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कृपा शंकर शर्मा द्वारा वैवाहिक मामलों के 02 वाद निस्तारण किये गये। अपर जनपद न्यायाधीश परमेश्वर प्रसाद द्वारा एमएसीपी का 01 वाद, 01 अंतिम आख्या एवं 01 प्रकीर्ण वाद का निस्तारण करते हुए 485000 रुपए प्रतिपूर्ति दिलाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शीतला प्रसाद द्वारा 281 आपराधिक वादों को निस्तारित करते हुए 31490 रुपए जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया गया। न्यायालय सिविल जज (प्रवर खंड)/एसीजेएम जयहिन्द कुमार सिंह द्वारा 01 उत्तराधिकार वाद का निस्तारण करते हुए 114337 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया एवं 45 आपराधिक वादों का निस्तारण करते हुए रुपए 10380 जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया गया। न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रभात सिंह द्वारा 02 सिविल वादों का निस्तारण किया गया। न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बृजेन्द्र त्रिपाठी द्वारा 35 फौजदारी वादों का निस्तारण करते हुए 9500 रुपए जुर्माना किया गया। प्री-लिटीगेशन से सम्बन्धित मामलों में बैंक के कुल 109 मामले निस्तारण कर 9935890 रुपए की समझौता राशि तय की गयी तथा 1722463 रुपए प्राप्त किया गया। कलेक्ट्रेट से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्व संहिता से सम्बन्धित 268 वाद तथा 313 फौजदारी मामले निस्तारित किये गये। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में कोविड-19 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। लोक अदालत में अधिवक्तागण, वादकारीगण, बैंक कर्मचारीगण, तथा न्यायिक कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।
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