Shravasti News:बलात्कार का आरोपी दोषी करार, तीन हुए जिला बदर
संवाददाता
श्रावस्ती। करीब तीन वर्ष पहले नाबालिग लडकी को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा बलात्कार किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोनी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि नियत किया है। यह जानकारी देते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ.) सत्येन्द्र बहादुर सिंह ने बताया कि उन्होंने मामले में अभियोजन की तरफ से जोरदार बहस करते हुए अभियुक्त को दोषी करार देने की मांग की। अदालत ने उभय पक्षों के गवाहों के बयानों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। उन्होंने बताया कि करीब 03 वर्ष पूर्व अभियुक्त महेश कुमार ने 15 साल की एक नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ सुंघाकर दिल्ली ले जाकर बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि उक्त मामला उप्र शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति के अन्तर्गत चिन्हित था, जिसके निस्तारण हेतु संयुक्त निदेशक अभियोजन योगेन्द्र नाथ दीक्षित का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
उन्होंने बताया कि 03 अन्य मामलों में जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से तीन अन्य व्यक्तियों थाना सोनवा के रवि कुमार व शमशाद अंसारी तथा थाना सिरसिया के संदीप उर्फ पप्पू पासी को ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी गजराज के मजबूती से पक्ष रखने के कारण जिला बदर किया गया। अभियुक्त रवि कुमार व शमशाद अंसारी का मामला नाबालिग लड़की के छेड़छाड़ व बलात्कार से संबंधित है।