Shravasti News:धान खरीद में बिचैलियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं

संवाददाता

श्रावस्ती। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं क्रय केन्द्र से सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि धान की खरीद में बिचैलियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत आने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिले में स्थापित सभी धान क्रय केंद्रों के प्रभारी अपने-अपने धान क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाए दुरुस्त रखकर किसानों का शत प्रतिशत धान खरीदना सुनिश्चित रखा जाय, ताकि किसानों को कोई दिक्कत न होने पावे। उक्त निर्देश जिलाधिकारी कैम्प सभागार में धान खरीद से जुड़े सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के दौरान जिलाधिकारी टीके शिबु ने दिया है। धान खरीद की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, डिप्टी आरएमओ एवं धान खरीद केन्द्र के जिला प्रबन्धक निरन्तर धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। यदि किसी धान क्रय केन्द्र प्रभारी लापरवाही उजाकर हो तो उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाय ताकि उन्हें दण्डित किया जा सके।
जिलाधिकारी ने धान क्रय की पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद श्रावस्ती के समस्त किसान भाइयों का अह्वान किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के तहत कुल 37 धान क्रय केंद्रों का अनुमोदन हुआ है। 15 अक्टूबर से धान क्रय सत्र प्रारंभ हो गया है, जो 28 फरवरी 2021 तक संचालित रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री हेतु कृषक खाद्य विपणन विभाग के विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण स्वयं अथवा किसी भी जन सेवा केंद्र अथवा साइबर कैफे के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए किसान बंधु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित करें, जिससे एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी किसान भाई अपना पंजीकरण आवेदन लॉक अवश्य करा लें, क्योंकि जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कृषक अपनी खतौनी में अंकित नाम को पंजीकरण में सही-सही दर्ज कराएं। नाम में भिन्नता की स्थिति में तथा 100 कुंतल से अधिक धान विक्रय हेतु सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी स्तर से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा। साथ ही जो किसान रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं विक्रय हेतु अपना पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु पंजीकरण प्रपत्र को अपडेट यथावश्यक संशोधन करा कर उसे लॉक कराना होगा। सरकार द्वारा कृषकों को उनकी उपज का पूर्ण दाम दिलाने एवं बिचैलियों को क्रय केंद्रों से दूर रखने हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी किसान भाई अपना धान सुखाकर एवं साफ कर क्रय केंद्रों पर लेकर जाएं तथा शासन द्वारा निर्धारित मूल्य रुपए 1868 रुपए प्रति कुन्तल धान कॉमन एवं रुपए 1888 रुपए प्रति कुंतल धान ग्रेड ए का लाभ प्राप्त करें। धान के मूल्य का भुगतान संबंधित किसानों के खाते में 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। शासन द्वारा सप्ताह के 2 दिन (मंगलवार एवं शुक्रवार) लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह महिला कृषकों को धान विक्रय में सरकारी क्रय केंद्रों पर वरीयता दी जाएगी। महिला कृषकों के आने पर उन्हें टोकन नहीं लेना होगा एवं प्राथमिक आधार पर उनका धान क्रय किया जाएगा। धान क्रय केंद्र रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य सभी कार्य दिवसों में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। धान विक्रय में किसी तरह की असुविधा होने पर कृषक भाई कंट्रोल रूम नम्बर 7839565043 जिला खाद्य वितरण अधिकारियों के मोबाइल नम्बर 9151598860 एवं 7880358701 तथा संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धान क्रय केंद्रों पर लगे बैंनरों पर यह सभी संपर्क नंबर अंकित है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी योगानंद पांडेय, डिप्टी आरएमओ प्रज्ञा शर्मा, सहायक निबंधक सहकारिता राज कुमार शुक्ला, चिकित्सा अधिकारी डा. कमलेश, एनसीसीएफ के प्रभारी बीबी सिंह, एफसीआई के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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