Shravasti News:डीएम एसपी ने की प्रत्याशियों संग की बैठक, पढ़ाया आचार सहिता का पाठ

संवाददाता

श्रावस्ती। थाना सिरसिया एवं कोतवाली भिनगा के अन्तर्गत जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ बैठक कर जिला मजिस्ट्रेट टी0के0 शिबु एवं पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुमार मौर्य ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पाठ पढाया तथा कोविड-19 से बचाव हेतु प्रोटोकाल का अनुपालन कर प्रत्याशीगणों को चुनाव प्रचार करने हेतु सजग किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं उम्मीदवार/राजनीतिक दलध्राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गोध्दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होने कहा कि किसी भी उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों पूर्व के इतिहास व कार्य सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नही की जायेगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु नही किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हे प्रचार हेतु जिस गाड़ी की अनुमति मिली है, उसी गाड़ी से प्रचार करेंगे। उसके अतिरिक्त यदि कोई गाडी अनाधिकृत रूप से प्रचार करते पाई जाती है तो निश्चित ही कार्यवाही होगी। इस दौरान जिलाधिकारी को कई प्रत्याशियों ने अपनी समस्या भी बतायी, इस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित समस्याओं के निदान हेतु तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित भी किया।

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पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुमार मौर्य ने कहा कि उम्मीदवार चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा तथा स्थायी तौर पर लाउड स्पीकर एवं साउण्ड बाक्स नही स्थापित किये जायेंगे। उन्होने कहा कि सभी प्रत्याशीगण कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए एहतिहात बरत कर ही प्रचार-प्रसार करें, क्योंकि इस बीमारी का प्रसार बढ़ रहा है। उन्होने कहा कि कोई भी प्रत्याशी या उनका प्रतिनिधि किसी भी मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डराये या धमकाएंगें नही, यदि इस प्रकार की शिकायत मिली तो निश्चित ही सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध जांच कराकर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने कहा कि जो भी व्यक्ति मतदान के दौरान अमन-चैन मे बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, उसे हर हाल में जेल भेजा जायेगा। इसलिए सभी लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करें और जिले में शान्तिपूर्ण मतदान कराने में अपनी सहभागिता निभाएं। इस अवसर पर सम्बन्धित थानाध्यक्षगण एवं चुनाव लड़ रहे सम्बन्धित थानाक्षेत्र के प्रत्याशीगण उपस्थित रहे।

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