Tuesday, January 13, 2026
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सभी साक्षी पक्षद्रोही, फिर भी पिता की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास

अतुल भारद्वाज

गोंडा। जिले की एक अदालत ने मंगलवार को करीब साढ़े चार साल पूर्व कुल्हाड़ी मारकर पिता की निर्मम हत्या करने के मामले में बेटे को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के दत्तनगर बिसेन गांव में दो मार्च 2021 को घर के बरामदे में सो रहे ईश्वर दीन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी।

मृतक के भतीजे सुंदर लाल ने प्रकरण में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक/मुकदमे के विवेचक आलोक राव ने साक्ष्य संकलन के उपरांत मृतक के पुत्र सुकई को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हमले में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की और उसे राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर वैज्ञानिक परीक्षण कराया।

एडीजीसी के अनुसार, सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार (तृतीय) के समक्ष सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए। इसके बावजूद अभियोजन के जिरह और तर्कों के आधार पर अदालत ने संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर सुकई को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जेल में बिताई गई अवधि कुल सजा में समायोजित की जाएगी। पाठक ने बताया कि सुकई नशे का आदी था तथा इसके लिए पिता से पैसा मांगा करता था। पैसा न मिलने पर नाराज होकर उसने रात में घर के बरामदे में सो रहे पिता की हत्या कर दी।

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