जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर जनपद के 61 थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर चार दुकानों को निलंबित कर दिया गया है तथा आधा दर्जन दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ नितिन बंसल ने बताया कि उनके निर्देश पर कृषि विभाग के अधिकारियों से गुरुवार को 61 दुकानों पर जांच की गई एवं 38 नमूने संकलित किए गए। उप कृषि निदेशक डॉ मुकुल तिवारी को मनकापुर एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सदानंद चौधरी को तरबगंज तहसील तथा जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव को सदर एवं कर्नलगंज तहसील में उर्वरक निरीक्षक को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। अधिकारियों ने उर्वरक के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के यहां जांच की, जिसमें उप कृषि निदेशक द्वारा मनकापुर में कुल 15 दुकानों की जांच की गई एवं चार नमूने संकलित करते हुए तीन दुकानों को निलंबित करते हुए पांच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निलंबित तीन दुकानदारों में तिवारी खाद भंडार विश्नोहरपुर मनकापुर, राम विलास वर्मा खाद भंडार भोपतपुर छपिया तथा जवाहिर खाद भंडार भोपत पुर की दुकान शामिल है। इसी प्रकार जितेंद्र सिंह मूसेपुर मनकापुर, शुभम ट्रेडर्स मनकापुर, पूजा जनरल स्टोर मनकापुर की दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश की गई। भूमि संरक्षण अधिकारी सदानंद चौधरी द्वारा तरबगंज तहसील के बेलसर ब्लाक में शुभम ट्रेडर्स के लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति की गई तथा जिला कृषि अधिकारी द्वारा परसपुर ब्लॉक के फतेहपुर में पांडेय खाद भंडार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों को उचित रेट पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेगा।
यह भी पढ़ें : अवैध खनन का बालू भरी 04 ट्रैक्टर ट्राली बरामद

