संवाददाता
गोण्डा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालयों व ट्रिब्यूनलों में लम्बित दाण्डिक शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट व धन वसूली से सम्बन्धित वाद, मोटर दुघर्टना प्रतिकर वाद, श्रम एवं रोजगार सम्बन्धी वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा सम्बन्धित (भुगतान, भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ) वाद, राजस्व वाद व अन्य दीवानी वाद तथा प्री लिटिगेशन के अन्तर्गत धारा 138 एनआईएक्ट वाद, धन वसूली वाद, श्रम एवं रोजगार से सम्बन्धित वाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान के मामले, भरण पोषण के मामले एवं अन्य दीवानी एवं शमनीय अपराधिक वाद का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा। समस्त वादकारियों से अपील है कि कोविड-19 प्रोटोकाल यथा मास्क, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्बन्धित न्यायालय/ट्रिब्यूनल में पंहुचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।
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