जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लम्बित वादों का अभियान चलाकर सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15 मुकदमों का निस्तारण करते हुए सवा छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। निर्धारित अवधि के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर आरोपियां के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किया जाएगा। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि बीते माह एडीएम की अदालत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लम्बित वादों की सुनवाई अभियान चलाकर किया गया। इस क्रम में पीठासीन अधिकारी ने कुल 15 वादों का निपटारा किया। इनमें आरोपियों पर सवा छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को दिए अपने नवीनतम फैसले में उन्होंने एक दुकानदार पर कुट्टू का मिलावटी आटा बेंचने के जुर्म में 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। विवरण के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग की टीम ने पांच अक्तूबर 2019 को शहर के पथवलिया स्थित पवन मिश्रा प्रोविजन स्टोर का निरीक्षण किया था। टीम ने कुटू आटा (आध्या ब्रांड) के 250-250 ग्राम के चार पैकेट 35 रुपये प्रति पैकेट की दर से खरीदे थे, जिस पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर व निर्माता का पूरा पता अंकित नहीं था। बाद में खरीदे गए पैकेट को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला मेरठ भेजा गया। 23 अक्तूबर 2019 को प्राप्त जांच रिपोर्ट में नमूना वाला कुटू आटा (आध्या ब्रांड) मिलावटी पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एडीएम न्यायालय में वाद दायर कर आरोपी दुकानदार को दंडित करने की मांग की। अपर जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी ने वाद की सुनवाई करते हुए मिलावटी कुट्टू आटा के विक्रेता पवन कुमार मिश्रा को 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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जानकी शरण द्विवेदी
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