पूर्वान्ह 10 से 12 बजे तक नहीं हो सकेंगी बैठकें, मातहतों के साथ केवल फरियाद सुनेंगे अधिकारी
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जन शिकायतों के निस्तारण हेतु अधिकारियों द्वारा प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर सुनवाई व निराकरण किए जाने के विषय में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आदेशित किया है कि जनसमस्याओं की सुनवाई व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने यह चेतावनी दी है कि यदि तहसील या ब्लॉक से फरियादी जिले पर अपनी शिकायत लेकर आता है तो यह माना जाएगा तहसील व ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा फरियादियों की शिकायत ठीक से न तो सुनी गई और न ही निस्तारण किया गया। इसलिए सभी अधिकारी निर्धारित समयावधि में अपने-अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को संजीदगी के साथ सुनें और उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि पूर्वाह्न 10-12 बजे तक सभी अधिकारी गण अपने-अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जनसमस्याओं की सुनवाई करेंगे। इस अवधि में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को एक पंजिका में दर्ज कराते हुए उन पर कृत कार्यवाही का अपडेटेड लेखा-जोखा कार्यालय स्तर पर अनुरक्षित किया जाए, ताकि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रमण-निरीक्षण के समय जनसमस्याओं के निस्तारण की समीक्षा व अनुश्रवण हो सके। जिलाधिकारी ने कहा है कि उपजिलाधिकारी तहसील के सभाकक्ष में पूर्वाह्न 10-12 बजे तक तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों के साथ बैठकर जन समस्याओं की सुनवाई व निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार सभी खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कार्यालय के सभागार में अपने अधीनस्थ समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत, सहकारिता, आईएसबी, समाज कल्याण आदि) तथा अवर अभियंता लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के साथ बैठकर जन समस्याओं की सुनवाई व निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। समस्त कार्यालयाध्यक्ष, उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी गण अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कार्मिकों की टीम के साथ उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे सेल्फी लेकर, इन निमित्त ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा बनाए गए वाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, महेन्द्र कुमार अपर उपजिलाधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वान्ह 10 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई करेंगे तथा 12 बजे के बाद पूरे कार्यालय समय पर महेन्द्र कुमार, अपर उपजिलाधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जन सुनवाई का कार्य करेंगे। इस अवधि में (पूर्वाह्न 10-12 बजे के मध्य) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा तथा यह समय सिर्फ और सिर्फ जनसमस्याओं की सुनवाई के लिए आरक्षित रखा जाए। समस्त उप जिलाधिकारी, तहसील कार्यालय के सभाकक्ष में दस बजे से दोपहर 12 बजे के मध्य उपस्थित रहकर जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इस दौरान उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, समस्त नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
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जानकी शरण द्विवेदी
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