Saturday, April 4, 2026
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Gonda News : हत्या व लूट के मामले में आजीवन कारावास

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। करीब 26 साल पूर्व फुफेरे भाई के घर में घुसकर लूटपाट करने और हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की कुल धनराशि में से 75 फीसद मृतक के पिता को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश शुक्ला व अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बेलवा सम्मय टेपरा मौजा सकरौरा देहात निवासी राम बहादुर ने 14 दिसंबर 1996 को थाने में मुकदमा लिखाया था कि उसके साले राम चंदर और उनके लड़के प्रधान यादव ने घर के सामने स्थित उसका एक बीघा खेत कब्जा कर लिया। प्रधान यादव ने उसे व उसके लड़के श्रीचंद को जान से मारने की धमकी दी थी। रात करीब दो बजे प्रधान व तीन अन्य ने घर में घुस कर लूटपाट किया तथा विरोध करने पर उसके बेटे को प्रधान ने गोली मार दी। उपचार के दौरान श्रीचंद की मृत्यु हो गई। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना करके दो अभियुक्तों प्रधान यादव व जय भगवान के विरुद्ध हत्या व लूट के जुर्म में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान प्रधान यादव ने स्वयं को किशोर घोषित किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे परीक्षण अदालत ने खारिज कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर प्रधान यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में निगरानी दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने प्रधान यादव के विरुद्ध सत्र न्यायालय की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। इस बीच अदालत ने प्रकरण पर सुनवाई करते हुए सह अभियुक्त जय भगवान को 21 अक्टूबर 2010 को सजा सुना दी। करीब नौ वर्ष के बाद हाई कोर्ट ने प्रधान यादव की निगरानी निरस्त करते हुए उसे बालिग माना और अवर न्यायालय को गुण दोष के आधार पर फैसला करने का आदेश दिया। अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम डॉ. दीनानाथ तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व उभय पक्षों के गवाहों के बयान के आधार पर प्रधान यादव को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा तथा 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने लूट के अपराध में भी दस साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि दोष सिद्ध अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित की जाय तथा जुर्माने की कुल रकम का तीन चौथाई मृतक के पिता को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए प्रदान किया जाय।

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महत्वपूर्ण सूचना

गोंडा जिले के युवा जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार और नवागत सीडीओ गौरव कुमार की अगुवाई में जिले में बड़े बदलाव की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। दोनों युवा अधिकारी Transforming Gonda के नारे के साथ जिले के चाल, चरित्र और चेहरे में आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। जिले के विकास के लिए शुरू की गई अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं इसी दिशा में किए जा रहे कोशिशों का परिणाम है। आगामी 21 जून को जब पूरा विश्व योग दिवस मना रहा होगा, तब योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्म स्थली पर इन दोनों अधिकारियों ने कुछ विशेष करने का निर्णय लिया है। लक्ष्य है कि जिले की बड़ी आबादी को उस दिन योग से जोड़ा जाय। इस क्रम में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए जनपद के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए YOGA DAY GONDA नाम से एक फेसबुक पेज बनाया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जरूरी सूचनाएं, गतिविधियों आदि की जानकारी व फोटोग्राफ इत्यादि इसी पेज पर शेयर किए जाएंगे। कृपया आप इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हुए इससे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पेज को LIKE करें तथा अपने परिचितों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।

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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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