Gonda News : स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी
22 मार्च तक किए जा सकेंगे नामांकन, नौ अप्रैल को होगा मतदान
संवाददाता
गोण्डा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियत निर्वाचन कार्यक्रम के विवरण में बताया है कि गोण्डा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना की तिथि 15 मार्च, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 22 मार्च, नाम निर्देशन की संवीक्षा हेतु तिथि 23 मार्च, नाम वापसी हेतु तिथि 25 मार्च, मतदान 09 अप्रैल को पूर्वान्ह् 08 बजे से अपरान्ह् 04 बजे तक, मतगणना 12 अप्रैल को तथा वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा 16 अप्रैल निर्धारित है। नाम निर्देशन संबंधी समस्त कार्य कलक्ट्रेट गोण्डा अवस्थित न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट से सम्पन्न होंगे। नाम निर्देशन पत्र 15 मार्च (मंगलवार) से 22 मार्च (मंगलवार) तक (लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर) रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय कक्ष से पूर्वान्ह 11 बजे से अपराहन 03 बजे के बीच न्यायलय जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त किये जा सकेंगे। सामान्य जाति के अभ्यर्थी को 10000 रुपए तथा अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी को 5000 रुपए की धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करके अथवा समय अभाव की स्थिति में नाम निर्देशन पत्र के साथ नगद जमा की जा सकती है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 38 (2) के अनुसार राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को तीन श्रेणी यथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी, अमान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी तथा अन्य अभ्यर्थी मे रखा जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में भी अभ्यर्थियों के नाम उपरोक्त क्रम में रखे जाएंगे। सभी अभ्यर्थी जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करेंगे, चाहे वह मान्यता प्राप्त, अमान्यता प्राप्त अथवा निर्दलीय हो, उनके नाम निर्देशन पत्र में परिषद निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के 10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक के रूप में प्रस्तावित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस निर्वाचन में राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को फार्म-।। एवं बीबी के संबंध में सूचना दी जाती हैं, जिसे नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिनांक को अपरान्ह तीन बजे तक दाखिल किए जाने का प्राविधान है। इन प्रपत्रों पर संबंधित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के स्याही से हस्ताक्षर होंगे। मोहर वाले हस्ताक्षर से अथवा फैक्स द्वारा भेजे गए प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 पर शपथ पत्र जिसमें चल/अचल संपत्ति एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकारी देनदारियों का बकाया, अपनी देयताओ/अति देयताओ का विवरण एवं शैक्षिक योग्यता आदि का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310
एक अपील
प्रिय साथियों,
जैसा कि आप अवगत हैं कि इन दिनों देश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स से सम्बद्ध जिला इकाई गोण्डा श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रचलित है। पत्रकारों के इस विशिष्ट समूह को मुख्यालय के लगभग सभी वरिष्ठ पत्रकारों का समर्थन व सहयोग प्राप्त है। संगठन की प्रदेश इकाई द्वारा जानकी शरण द्विवेदी (9452137310) के संयोजन में एक संयोजक मण्डल का गठन किया गया है, जिसमें उमा नाथ तिवारी (7398483009) व राज कुमार सिंह (8318482987) शामिल हैं। सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। यूनियन के वरिष्ठ साथियों के पास संगठन का फार्म उपलब्ध है। जिन पत्रकार मित्रों को हमारे संगठन की सदस्यता लेनी है, वे सदस्यता फार्म को पूर्ण रूप से भरकर पासपोर्ट आकार की एक फोटो, आधार कार्ड व बैंक पासबुक की फोटो कापी के साथ 400 रुपए जमा करके सदस्य बन सकते हैं। शर्त यह है कि इच्छुक व्यक्ति किसी समाचार पत्र, चैनल अथवा पोर्टल से सक्रिय रूप से जुड़ा हो। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भावी संगठन पत्रकारों के हक की लड़ाई लड़ने और उन्हें सम्मान दिलाने में सफल होगा। यहां यह बता देना समीचीन होगा कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी मल्लिकार्जुनैया जी , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी जी तथा राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पाण्डेय जी हैं। मल्लिकार्जुनैया जी का कन्नड़ पत्रकारिता में बड़ा नाम है। वह कनार्टक राज्य से हैं। हेमंत जी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और सम्प्रति राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हैं। परमांनद जी देश की राजधानी दिल्ली के निवासी तथा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, जो हमेशा न्यायालय में पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ते रहते हैं।
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