पारदर्शी व्यवस्था के लिए डीएम ने नामित किए पर्यवेक्षणीय अधिकारी
संवाददाता
गोण्डा। डीएम मार्कंडेय शाही ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2021 में सम्पन्न होने वाले द्वितीय वितरण चक्र में 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित नियमित खाद्यान्न के वितरण हेतु सख्त एवं स्पष्ट निर्देश निर्गत किये हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 20 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (20 किग्रा गेहूँ व 15 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेहूँ व 02 किग्रा चावल) का वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जायेगा। गेंहॅू का वितरण मूल्य 02 रुपए प्रति किग्रा तथा चावल का वितरण मूल्य 03 रुपए प्रति किग्रा होगा तथा राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी खाद्यान्न का वितरण कार्य प्रातः काल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्बाध वितरण सुनिश्चित कराने एवं कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा शिक्षा विभाग, विकास विभाग, राजस्व विभाग, बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में माह अक्टूबर 2021 के प्रथम वितरण चक्र हेतु लगायी गयी थी। प्रत्येक 08-10 दुकानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए नियत तिथियों में भ्रमणशील रहकर नियामनुसार खाद्यान्न वितरण कराये जाने एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों/नोडल अधिकारियों से वितरण आख्याएं प्राप्त कर सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। यह व्यवस्था माह अक्टूबर के द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी प्रभावी रहेगा।
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