Gonda News : ससुर की हत्या में दामाद को उम्र कैद
संवाददाता
गोंडा। जिले के मनकापुर थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व ससुर की हत्या में दामाद को दोषी ठहराते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने उम्र कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित पाठक ने बताया कि मनकापुर थाना क्षेत्र के पंचपुती जगतापुर निवासी जग्गू ने स्थानीय थाने पर अभियोग दर्ज कराया था कि एक जनवरी 2019 को सायंकाल चार बजे उसके भाई सोमई के घर उसका दामाद पप्पू निवासी बुझावन पुरवा मछली बाजार थाना मनकापुर आया हुआ था। पप्पू ने अपनी पत्नी प्रीती को साथ भेजने के लिए ससुर सोमई से कहा। सोमई व उनकी पत्नी कुमारी देवी ने प्रीती को पप्पू के साथ भेजने से मना कर दिया। इससे गुस्साए पप्पू ने गंड़ासे से हमला करके अपने ससुर सोमई की हत्या कर दी। बचाने दौड़ी सास कुमारी देवी पर प्राणघातक हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। पप्पू ने अपनी पत्नी प्रीती, साले मोहित व वादी जग्गू को भी हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने अभियोग की विवेचना के उपरान्त पप्पू के खिलाफ हत्या व जानलेवा हमले के पुख्ता सबूत के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) डॉ. अनामिका चौहान ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा उभय पक्षों के गवाहों के बयानों के आधार पर पप्पू को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे 25 हजार अर्थदंड के साथ सश्रम आजीवन कारावास तथा हत्या के प्रयास के अपराध में 10 साल के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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