Sunday, December 14, 2025
Homeदेवीपाटन मंडलगोंडाGonda News : सगे भाई की हत्या में दो को उम्र कैद

Gonda News : सगे भाई की हत्या में दो को उम्र कैद

संवाददाता

गोंडा। जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व हुए एक हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वजीरगंज के ग्राम रमईपुर निवासी वीरे राजभर ने बीते नौ जुलाई 2020 को स्थानीय थाने पर अपने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि आठ जुलाई 2020 को राम संवारे व गोली पुत्र गण वीरे राजभर की अपने ही सगे भाई नानबाबू से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद विवाद मारपीट में बदल गया। बचाव करने दौड़े पिता वीरे को भी धक्का देकर गिरा दिया गया। वीरे के मुताबिक, पिटाई के कारण नानबाबू की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद लाश को प्लास्टिक के बोरे में भरकर छिपा दिया। पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कराया और दोनों भाइयों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश दीनानाथ ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के प्रकाश में राम संवारे व गोली को हत्या कर साक्ष्य छिपाने का दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

यह भी पढ़ें : 16 थाना प्रभारी बदले, SO धानेपुर लाइन हाजिर

आवश्यकता है संवाददाताओं की

तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोण्डा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310

RELATED ARTICLES

Most Popular