संवाददाता
गोण्डा। लॉकडाउन के दौरान जिले के करीब 150 व्यापारियों का चालान और 29 के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब सरकार इन मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया है। इससे व्यापारियों में खुशी है। कोरोना काल में गोण्डा नगर में 14, मनकापुर नगर में पांच, कर्नलगंज नगर क्षेत्र में सात तथा नवाबगंज नगर क्षेत्र में चार व्यापारियों पर मुकदमे दर्ज हैं। एक व्यापारी ने बताया कि कुछ गल्ला व्यापारियों पर केस दर्ज किया गया था, जिनकी संख्या करीब 20 है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिले में केवल 29 मुकदमे ही दर्ज हैं।
कोरोना काल में मची आपाधापी के बीच व्यापारियों पर अधिक संकट रहा। दुकानें बंद थीं और यदि किसी ने दुकान खोला तो उसके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही धारा 144 लगाकर उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान किया गया था। रोजी रोटी के सिलसिले में कुछ व्यापारियों ने इसका उल्लंघन किया लिहाजा उन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। सरकार ने अभी घोषणा की है कि लॉकडाउन के दौरान जिन व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वे सभी वापस लिए जाएंगे। करीब 150 छोटे व्यापारियों का भी चालान काटा गया था जिन्हें जुर्माना भर कर छोड़ दिया गया था। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों में खुशी है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री हामिद अली राइनी का कहना है कि सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य व सराहनीय है। संकट की घड़ी में कुछ व्यापारियों ने अपनी रोजी रोटी के कारण नियम का उल्लंघन किया था उन पर केस दर्ज किया गया था। व्यापारी नेता भूपेंद्र आर्य ने कहा कि कोरोना काल के दौरान कुछ छोटे व्यापारी थे जिन पर धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ का चालान काटा गया था तो कुछ के माल जब्त कर उन पर जुर्माना लगाया गया था। सरकार से यह भी मांग है कि जिन व्यापारियों का माल जब्त किया गया था उसे भी वापस कराया जाए या फिर उतनी आर्थिक सहायता दी जाए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला प्रभारी जगदीश रायतानी ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारी से सबसे अधिक संकट के दौर से गुजरे हैं।
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