संवाददाता
गोण्डा। लाइसेन्स प्राधिकारी शस्त्र लाइसेंस/जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही ने जनपद के सभी शस्त्र व कारतूस विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति जो शस्त्र लाइसेन्सी न हो तो उसे कतई कारतूस न बेचा जाय। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ वैध लाइसेन्सी को ही कारतूस की बिक्री की जाएगी तथा इसके साथ ही कारतूस खरीदने के लिए आने वाले शस्त्र लाइसेन्सी को पहले से बिक्री किए गए कारतूसों की गिनती भी कराने के बाद ही नया कारतूस मिलेगा। उन्होंने प्रभारी अधिकारी शस्त्र/ नगर मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
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