Gonda News : विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन करें दिव्यांग
संवाददाता
गोण्डा। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संचालित ‘‘दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना’’ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दंपत्ति के संयुक्त खाते में प्रदान की जाती है। डीएम ने जिले के सभी एसडीएम, बीडीओ एवं समस्त रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण अधिकारी स्टांप एवं निबंधन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि वह अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह गत वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ है उनके आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन कराते हुए जांच उपरांत हार्ड कॉपी एक सप्ताह के अंदर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को समस्त आवश्यक संलग्न सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
प्रोत्साहन धनराशि पाने का मानक :
युवक के दिव्यांग होने पर मिलेंगे 15 हजार.
युवती के दिव्यांग होने पर मिलेंगे 20 हजार.
युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर मिलेंगे 35 हजार.
योजना की आवश्यक पात्रताए :
आवश्यक प्रपत्र एवं पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि दंपत्ति का संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दंपत्ति का आय प्रमाण पत्र (आयकर दाता ना हो), मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग का प्रमाण पत्र 40ः या उससे अधिक हो। दंपत्ति का राष्ट्रीय कृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता हो। विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष एवं युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। विवाह 01 अप्रैल 2019 से पहले न हुआ हो। दंपत्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो)।