संवाददाता
गोण्डा। आगामी 14 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश परवेज अहमद व सप्तम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत डा. दीनानाथ द्वारा गुरुवार को हरी झण्डी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया गया। प्रचार वाहन जनपद के समस्त तहसीलों के सार्वजनिक स्थानों आदि पर निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार पहुंचकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामले एवं बैंक मामले, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम वाद आदि (लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादों, स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, श्रम मामलों, माध्यस्थम प्रकरणों, नगरपालिका टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, धारा 446 दप्रसं सम्बन्धी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, ई-चालान, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चालान मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, राशन कार्ड बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण, एवं अन्य प्रकार के वादों/प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देषों के अनुक्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक स्वयं सेवक कन्हैया लाल तिवारी एवं प्रभूनाथ को सहयोग हेतु नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

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