संवाददाता
गोण्डा। जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के आदेश के निर्देशानुसार प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मोहर्रम की घोषित अवकाश तिथि में बदलाव कर दिया गया है। मोहर्रम की घोषित अवकाश तिथि 19.08.2021 के स्थान पर 20.08.2021 को जनपद न्यायालय बन्द रहेगा तथा 19.08.2021 को जनपद न्यायालय में न्यायिक कार्य किया जायेगा।
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