Wednesday, February 11, 2026
Homeदेवीपाटन मंडलगोंडाGonda News: मादक पदार्थ तस्कर को ढ़ाई वर्ष की सजा व जुर्माना

Gonda News: मादक पदार्थ तस्कर को ढ़ाई वर्ष की सजा व जुर्माना

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त एक अभियुक्त को दो वर्ष पांच माह की सजा तथा दस हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है। मिली जानकारी के अनुसार, बीते 17.04.2019 को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 764 ग्राम अफीम के साथ अभियुक्त इरफान अहमद कुरैशी पुत्र आजाद अहमद कुरैशी निवासी परमपुरवा जूही नहरिया थाना वसीवरा जनपद जोगेश्वरी (महाराष्ट्र) को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मादक पदार्थ संबंधी मुकदमों में मॉनिटरिंग सेल द्वारा निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार हरेन्द्र प्रसाद द्वारा निरंतर की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम 07 (एनडीपीएस एक्ट) गोण्डा ने 02 वर्ष 05 माह का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें : इन चार एप से बचकर रहें, वरन् खाली हो जाएगा खाता

आवश्यकता है संवाददाताओं की

तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोण्डा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310

RELATED ARTICLES

Most Popular