व्यक्ति की गरीबी नहीं होगी न्याय दिलाने में रुकावट-कृष्ण प्रताप सिंह
संवाददाता
गोण्डा। जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में शुक्रवार को तहसील सभागार मनकापुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तथा तहसीलदार सचिव नरसिंह नरायन वर्मा की उपस्थिति में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया गया। विधिक साक्षरता शिविर का संचालन करते हुए सचिव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है , न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है. मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा अस्मर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं। इसके लिए आवेदन जिले में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति के बारे जानकारी देते हुए कोविड-19 से अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लाच किये गये लीगल सर्विस मोबाइल ऐप के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। उक्त साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा आगामी 11 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी लघु दाण्डिक वाद फौजदारी, राजस्व चकबन्दी, बिजली चोरी, 125 गुजारा भत्ता, बैंक वाद, वैवाहिक तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवं धारा 138 एन आई एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु उपस्थित जन मानस से अपील की गई। शिविर में उपस्थित तहसीलदार द्वारा अपने सम्बोधन में वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित कानूनों के बारे में जानकारी देते हुये वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, मुकदमों में त्वरित कार्यवाही, टैक्स में छूट एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। तहसील स्तर पर राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण, दुघर्टना बीमा योजना, फसल बीमा योजना, बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान करने के बावत जानकारी देते हुये उपस्थित नागरिकों को बताया गया कि उपरोक्त किसी घटना के घटित होने पर क्लेम प्रस्तुत करना जरूरी है। तहसीलदार द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि वर्तमान में सभी योजनायें कम्प्यूटरीकृत हो गयी हैं। इस कारण अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिल गई है और समस्त जांच आनलाइन कम्प्यूटर के माध्यम से करके सभी योजनाओं का त्वरित लाभ दिया जाने लगा है। इस विधिक साक्षरता शिविर के अवसर पर ग्राम न्यायालय, मनकापुर के न्यायिक अधिकारी हर्ष आनन्द, अधिवक्तागण व अन्य महिलायें व पुरूष आदि उपस्थित रहे।

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