संवाददाता
गोंडा। कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की हाजिरी माफी संबंधी अर्जी को निरस्त करते हुए एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता ने उनके खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। सांसद वर्ष 1993 में पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह पर हुए जानलेवा हमले में आरोपी हैं।
बताते चलें कि वर्ष 1993 में पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह पर बल्लीपुर स्थित उनके आवास पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें कई राउंड गोलियां चलने की बात कही गई थी। उस वक्त प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने हेलीकाप्टर भेजकर उन्हें लखनऊ मंगाया था और उनका इलाज करवाकर ठीक कराया था। इस मामले में कैसरगंज से भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह को आरोपी बनाया गया है। मुकदमा की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता कर रहे हैं। पिछली कई तारीखों से वह अदालत पर हाजिर नहीं हुए थे और उनकी तरफ से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दे दिया जाया करता था। किन्तु बताते हैं कि आज उनके हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। पंडित सिंह की मई 2021 में कोरोना से मौत हो गई थी।
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