30 नवम्बर तक विद्युत बिल भुगतान करने पर सरचार्ज में मिलेगी विशेष छूट-रमापति
संवाददाता
गोण्डा। यूपी पावर कारपोरेशन ने बिजली बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लांच की है। यह जानकारी देते हुए प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा में बताया कि एकमुश्त समाधान योजना में किसान, छोटे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह योजना गुरुवार 21 अक्टूबर से शुरू चुकी है जो 30 नवंबर तक लागू रहेगी। योजना की अवधि 30 नवम्बर तक हर उपभोक्ता को अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस के तहत दो किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 2-5 किलोवाट तक के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का 50 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा। निजी नलकूप वाले सभी उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना का लाभ वे उपभोक्ता भी ले सकेंगे, जिनका बकाए की वजह से कनेक्शन काट दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरचार्ज छूट स्कीम की समय सीमा की यह योजना 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि 02 किलोवाट तक के एलएमवी-1 घरेलू उपभोक्ताओं व समस्त भार के एलएमवी-5 निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मूल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करने पर 30 सितंबर तक के बकाये पर 100 फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी। घरेलू उपभोक्ता 6 किस्तों में बिल भुगतान कर सकते हैं। इसी प्रकार 02 किलोवाट तक के एलएमवी-2 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100 फीसदी सरचार्ज माफी, 02 किलोवाट से अधिक और 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 50 फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी। 02 किलोवाट से अधिक के एलएमवी-1 घरेलू उपभोक्ताओं को भी 50 फीसदी सरचार्ज माफी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ एवं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को सहूलियत देने के उद्देश्य से यह स्कीम लागू की गई है। उन्होंने जनपद के विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की कि इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।
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