Friday, April 10, 2026
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Gonda News : बार-बार चेतावनी के बाद भी न सुधरने वाला लेखपाल निलम्बित

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। एसडीएम सदर वीके सिंह ने बार-बार चेतावनी के बाद भी न सुधरने वाले लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए नायब तहसीलदार धानेपुर को जांच अधिकारी नामित किया है। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु कतिपय ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में संबंधित ग्रामों के लेखपालों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। इस हेतु अनेक बार जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य राजस्व अधिकारी के स्तर से अनुस्मारक पत्र एवं निर्देश प्राप्त हुए। एसडीएम ने बताया कि मेरे द्वारा भी प्रत्येक साप्ताहिक समीक्षा बैठक में समस्त संबंधित लेखपालों से व्यक्तिगत रूप से भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए जाते रहे। इसके बावजूद ग्राम पंचायत बखरवा में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद वहां के लेखपाल मो. नदीम लेखपाल द्वारा पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। दूरभाष पर वार्ता करने के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि गांव में भूमि उपलब्ध है और जल्दी ही पंचायत भवन हेतु आरक्षित कर दिया जायेगा। फिर भी महीनों बाद पंचायत भवन हेतु भूमि उपलब्ध न कराने पर जनवरी 2022 में उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई।

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एसडीएम ने बताया कि इसी प्रकार ग्राम पूरे ठाकुर गोकुल नगर स्थित खलिहान भूमि गाटा संख्या 172 व सरकारी नली गाटा संख्या 181 के चिन्हांकन एवं उस पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाने हेतु बार-बार दिये गये निर्देश का अनुपालन न करने पर उनका वेतन निषिद्ध करते हुए एक सप्ताह के भीतर अनुपालन कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा अब तक उक्त आदेश का न तो अनुपालन किया गया और न ही स्पष्टीकरण ही प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि इससे मो. नदीम एक स्वेच्छाचारी, अनुशासनहीन एवं अकर्मण्य लेखपाल प्रतीत होते हैं, जिन्हें सेवा में बनाये रखना शासकीय एवं जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी दशा में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि देय होगी। यह भुगतान तभी किया जायेगा, जब मो. नदीम इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि वह अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं। प्रकरण में नायब तहसीलदार धानेपुर को जॉच अधिकारी नामित किया जाता है, जो विस्तृत आरोप पत्र का गठन कर अनुमोदनार्थ एक सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे। निलम्बन की अवधि में वह एसडीएम कार्यालय से सम्बद्ध रहेगें एवं बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

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जानकी शरण द्विवेदी
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