संवाददाता
गोंडा। जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ लैंगिक उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए तीन साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह, सुनील कुमार मिश्र व अनूप प्रताप सिंह के अनुसार, नगर कोतवाली क्षेत्र की एक दलित महिला ने एसपी को प्रार्थनापत्र देकर कहा था कि 28 अप्रैल 2014 को रात्रि आठ बजे उसकी 15 वर्षीय ननद खेत से घर लौट रही थी। तभी गांव के ही ठोसे उर्फ सत्य नरायन यादव उसे पकड़कर जबरदस्ती बाग में खींचने लगा। छेड़छाड़ करने के साथ ही पिटाई भी की। पीड़िता के शोर मचाने पर ठोसे उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। एसपी के आदेश पर मुकदमा हुआ। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सत्र परीक्षण के दौरान, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने के उपरान्त आरोपी को नाबालिग दलित लड़की के साथ लैंगिक उत्पीड़न व बालकों का संरक्षण अधिनियिम (पॉक्सो एक्ट) का दोषी पाया और उसे तीन साल की कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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