Gonda News: पांच उप जिलाधिकारियों पर 10-10 हजार का अर्थदण्ड
राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी व कोषाधिकारी को भेजा आदेश
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना वादी को उपलब्ध न कराना मनकापुर के पांच उप जिलाधिकारियों को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने 20.12.2017 से 17.09.2020 तक मनकापुर तहसील में तैनात रहे उपजिलाधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाते हुए वसूली के लिए जिलाधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी को आदेश भेजा है।
यह जानकारी देते हुए गौरी शंकर चतुर्वेदी एडवोकेट ने बताया कि मनोज कुमार चतुर्वेदी पुत्र जगदंबा प्रसाद चतुर्वेदी निवासी ग्राम बखरौली पोस्ट स्वामी नारायण छपिया ने 23 जुलाई 2018 को एसडीएम मनकापुर कार्यालय के जन सूचनाधिकारी से तीन बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। यहां से वादी को सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई गईं। इसके बाद 18 नवम्बर 2018 को राज्य सूचना आयोग में अपील प्रस्तुत की गई। आयोग ने सुनवाई करते हुए 28 जनवरी 2020 को मनकापुर के एसडीएम को सूचनाएं उपलब्ध कराने का अवसर दिए जाने के बावजूद आयोग के समक्ष उपस्थित न होने, वांछित सूचना उपलब्ध न कराने तथा आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने के लिए 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया था। साथ ही यह भी आदेशित किया था कि 15 दिवस के अन्दर वादी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाय। आयोग ने 22.12.2017 से 17.09.2020 तक मनकापुर तहसील में तैनात रहे उपजिलाधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों उमेश चन्द्र उपाध्याय, बीके प्रसाद, जगदम्बा सिंह, वीर बहादुर यादव, रमाकांत वर्मा पर अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं समय से प्रदान न करने, स्पष्टीकरण न प्रस्तुत करने तथा आयोग द्वारा पूर्व में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने के लिए दोषी ठहराते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत सभी पर 10-10 हजार रुपए का पृथक-पृथक जुर्माना लगाया गया है तथा डीएम को निर्देशित किया है कि उनके वेतन से कटौती करके राजकोष में जमा कराया जाय।
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