जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। दहेज के लिए बहू की हत्या के आरोपी पति व ससुर को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मो. नेयाज अहमद अंसारी ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दोनों आरोपियों को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह जानकारी देते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पाण्डेय ने बताया कि इटियाथोक थाना क्षेत्र के जुगराजपुर कठौवा गांव के रहने वाले अशर्फी लाल पुत्र जवाहिर लाल 16 मई 2019 को थाना खरगूपुर में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में खरगूपुर थाना क्षेत्र के बढ़ई पुरवा रंजीत नगर निवासी राजेश वर्मा पुत्र सत्यनरायन वर्मा व सत्य नरायन वर्मा उर्फ ननके पुत्र प्यारेलाल वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि उसने अपनी बहन सुषमा उर्फ कंचन 21 की तीन साल पहले थाना खरगूपुर क्षेत्र के बढ़ई पुरवा रंजीत नगर के रहने वाले राजेश वर्मा के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही पति राजेश व ससुर सत्यनरायन दहेज में बाइक की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर कंचन को अक्सर मारते पीटते थे। ससुराल वालों ने मारपीटकर कंचन को मायके भेज दिया। मगर समझाबुझाकर उसे ससुराल भेज दिया जाता था। 16 मई 2019 की शाम चार बजे पति राजेश व ससुर सत्यनरायन ने हत्या कर दी। प्रकरण में अभियोग दर्ज होने पर विवेचक ने पति व ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने उभय पक्षों के गवाहों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त पति राजेश व ससुर सत्य नरायन को कंचन की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व दस-दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की पैरवी घनश्याम पाण्डेय ने की।

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जानकी शरण द्विवेदी
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