Friday, January 16, 2026
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Gonda News : पत्नियों के हत्यारों को दस-दस वर्ष की सजा

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की दो अदालतों ने शनिवार को दहेज हत्या के अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दोनों मृतक महिलाओं के पतियों को दस-दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। अदालतों ने दोनों को अर्थ दण्ड से भी दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ओम प्रकाश शुक्ल व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गौहानी निवासी विश्राम ने 21 अगस्त 2018 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी रिंकी की शादी थाना क्षेत्र के ही ग्राम खजुरी निवासी रामू से की थी। शादी के बाद से ही रामू दहेज में बाइक की मांग को लेकर रिंकी को पीटता था। 20 अगस्त 2018 को रामू ने फोन कर रिंकी को जलाने की बात कही थी। वह गांव पहुंचा तो देखा कि रिंकी का शव जल रहा है। विश्राम ने आरोप लगाया था कि हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव जलाया गया है। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना कर आरोपी पति रामू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) डॉ. दीनानाथ तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा उभय पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी पति रामू को दोष सिद्ध ठहराते हुए दहेज हत्या के अपराध में दस वर्ष की कैद तथा 18 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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दूसरे प्रकरण में भी आरोपी पति को सजा व जुर्माने से दंडित किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कस्तूरी निवासी रामनाथ ने एक मई 2018 को उमरी बेगमगंज थाने में अभियोग दर्ज कराया था कि उसने अपने नातिन मोनिका देवी की शादी थाना क्षेत्र के ग्राम अचकवा पुर मौजा लिलोई कला निवासी गग्गू से की थी। शादी के बाद से ही वह दहेज की मांग को लेकर वह मोनिका को प्रताड़ित करता था। एक रात को मोनिका की पिटाई करके उसने शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। रामनाथ की तहरीर पर उमरी बेगमगंज थाने में अभियोग दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की तथा आरोपी पति गग्गू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय)/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) नितिन श्रीवास्तव ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी पति गग्गू को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष की कैद तथा चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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जानकी शरण द्विवेदी
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