जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही द्वारा उर्वरक निरीक्षकों की टीम बनाकर जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापेमारी की कार्रवाई कराई गई। जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव को सदर एवं तरबगंज तहसील, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शिव शंकर चौधरी को मनकापुर एवं उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा को कर्नलगंज तहसील का इंस्पेक्टर नामित करते हुए एक साथ छापे की कार्रवाई कराई गयी। जनपद में कुल 36 दुकानों पर छापेमारी की गई एवं 24 नमूने ग्रहण किए गए। सदर तहसील में थोक विक्रेता निरंकारी फ़र्टिलाइज़र को कारण बताओ नोटिस दी गई। इसके साथ ही अनियमितता मिलने पर इरशाद खाद भंडार खोरहंसा एवं द्विवेदी खाद भंडार बलेश्वरगंज को नोटिस देते हुए अकबर खान खाद भंडार जमुनिया बाग एवं अरविंद खाद भंडार नवाबगंज के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जिलाधिकारी मारकंडेय शाही ने बताया कि जिले में यदि कोई भी व्यापारी नकली उर्वरकों की बिक्री करता है अथवा मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेता केवल पास मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करेंगे। यदि पास मशीन में और भौतिक स्टाक में कोई अंतर आता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धाराओं में उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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जानकी शरण द्विवेदी
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