जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत दुष्कर्म के 01 आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के एक गांव से 02 जून 2013 को अभियुक्त बृजेश सिंह पुत्र बासुदेव सिंह निवासी चतरौली थाना कोतवाली कर्नलगंज एक नाबालिंग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था तथा दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट में हो रही थी। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरी बेगमगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबन्धु दूबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को अदालत ने 10 वर्ष के कारावास व 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के मुकदमों की पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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