संवाददाता
गोण्डा। दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दस हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में भी अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा दी है। इस मामले में भी आरोपी को दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली छह साल की एक मासूम के संग 18 सितंबर 2018 को अभियुक्त जुगनू वर्मा निवासी अब्दुल्लापुर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच ने दुष्कर्म किया था। जिसमें कोतवाली नगर पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया था। जहां से उसे जेल भेजा दिया गया था। जघन्य अपराध की इस घटना को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल अदालत में प्रभावी पैरवी की। मॉनिटरिंग सेल व कोतवाली नगर के पैरोकार हेड कांस्टेबल हरेंद्र प्रसाद की पैरवी पर अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा व दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना परसपुर क्षेत्र के अभियुक्त रवि उर्फ कौशलेंद्र प्रताप सिंह पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम नंदौर थाना परसपुर ने विवाह के चार माह के अंदर ही अपनी पत्नी को दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया था। जिसमे पुलिस ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया था। जहां से उसे जेल भेजा दिया गया था। इस मामले में भी मॉनिटरिंग सेल व थाना परसपुर के पैरोकार ओम प्रकाश की पैरवी पर अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश ने दस वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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