जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश मीता सिंह ने शुक्रवार को एक दलित बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक केपी सिंह ने बताया कि जिले के उमरी बेगमगंज थाने में वर्ष 2016 में एक दलित व्यक्ति द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी द्वारा उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को दवा कराने के बहाने लखनऊ ले जाकर एक होटल में दुष्कर्म किया गया तथा किसी से बताने पर जान माल की धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान एसएसी एसटी एक्ट की न्यायाधीश मीता सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, बचाव पक्ष के गवाहों व उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा रखे गए तर्कां का परिशीलन करते हुए आरोपी को नाबालिग दलित किशोरी से दुष्कर्म व जानमाल की धमकी देने का दोषी ठहराया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त की आयु 60 साल होने के कारण उसे न्यूनतम सजा देने की मांग की, जबकि विशेष लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कठोर से कठोर दण्ड दिए जाने की मांग की। न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास से दण्डित किए जाने का आदेश दिया, जो उसके शेष नैसर्गिक जीवन तक होगा।
कलमकारों से ..
तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com पर प्रकाशन के इच्छुक कविता, कहानियां, महिला जगत, युवा कोना, सम सामयिक विषयों, राजनीति, धर्म-कर्म, साहित्य एवं संस्कृति, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक इत्यादि विषयों पर लेखन करने वाले महानुभाव अपनी मौलिक रचनाएं एक पासपोर्ट आकार के छाया चित्र के साथ मंगल फाण्ट में टाइप करके हमें प्रकाशनार्थ प्रेषित कर सकते हैं। हम उन्हें स्थान देने का पूरा प्रयास करेंगे :
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
E-Mail : jsdwivedi68@gmail.com
