सबसे खराब स्थिति में है गौरा, मेहनौन व तरबगंज का जेंडर रेशियो
नवम्बर माह में चलेगा मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान
एक लाख 68 हजार युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने का लक्ष्य-जिलाधिकारी
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। भारत निर्वाचन आयोग 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा के निर्वाचन में 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता तथा विकलांग मतदाताओं को बैलेट मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि निर्वाचक नामावली में ऐसे मतदाताओं का नाम शत प्रतिशत और अनिवार्य रूप से दर्ज हो। आगामी एक नवम्बर से चलने वाले विशेष पुनरीक्षण अभियान में ऐसे मतदाताओं के साथ 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह बात जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के लिए राजनैतिक दलों, मीडिया सेल एवं सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण बैठक को सम्बोधित करते हुए कही।
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जिला निर्वाचन अधिकारी शाही ने बैठक में मौजूद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि वे शीघ्र ही अपने दल का बूथ लेवल असिस्टेन्ट (बीएसए) नियुक्त कर इसकी सूचना सम्बन्धित तहसील को प्रेषित कर दें। इसके साथ ही सभी बीएलए के मोबाइल में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया ‘गरुड़ एप’ अवश्य डानउलोड करा दें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक सर्वेक्षण के आधार पर जिले की सात विधानसभाओं में कुल 2915 मतदेय स्थल (बूथ) बनाए गए हैं, जिन पर बूथ लेबल आफीसर (बीएलओ) तैनात किए जा चुके हैं। सदर विधानसभा में 429, मेहनौन में 452, कटरा में 458, गौरा में 379, कर्नलगंज में 391, तरबगंज में 422 तथा मनकापुर में 384 बूथ बनाए गए हैं। वर्तमान में जिले में कुल 23 लाख 76 हजार 883 मतदाता हैं, जिनमें 60-69 वर्ष आयु के मध्य 232038, 70-79 वर्ष आयु के मध्य 114941, 80-89 वर्ष आयु के मध्य 33686, 90-99 वर्ष आयु के मध्य 6625 तथा 100 वर्ष से अधिक आयु के 1137 मतदाताओं का नाम सम्प्रति मतदाता सूची में दर्ज है। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में 19447 दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है, जबकि वर्तमान में 11419 दिव्यांगों का नाम ही मतदाता सूची में दर्ज है। शेष दिव्यांगों का नाम भी सूची में शामिल किया जाना हमारी प्राथमिकता में है। पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या क्रमशः 1284468 तथा 1092335 है। इसके साथ ही 80 ट्रांसजेंडर मतदाताओं का नाम भी वर्तमान सूची में शामिल है। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को भी विधानसभा चुनाव में मतदान का अवसर सुगम बनाने के लिए निर्वाचन आयोग 80 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।
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जिलाधिकारी ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, जनपद में एक हजार पुरुषों के सापेक्ष 922 महिलाएं होने के बावजूद मतदाता सूची में एक हजार पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष केवल 850 महिलाओं का नाम दर्ज है, जो जनपद के औसत से काफी कम है। उन्होंने कहा कि गौरा, मेहनौन और तरबगंज विधानसभाओं की स्थिति और भी खराब है। यहां तो यह रेशियो 850 से भी कम है। जेंडर रेशियो के इस अनुपात को ठीक करना प्रशासन के समक्ष बड़ी चुनौती है। इसमें में राजनीतिक दलों तथा मीडिया का सहयोग अपेक्षित है। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 में जिले की अनुमानित जनसंख्या 4182752 के सापेक्ष 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 187805 युवाओं का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, जबकि इस आयु वर्ग के अब तक केवल 19562 मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज हो पाया है। इस प्रकार अभियान के दौरान इस आयु वर्ग के करीब 168000 नए मतदाता बनाए जाने पर भी विशेष फोकस किए जाने की जरूरत है।
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उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर आगामी 07 नवम्बर रविवार, 13 नवम्बर शनिवार, 21 नवम्बर रविवार व 28 नवम्बर रविवार को विशेष अभियान के तहत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बीएलओ द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रदर्शित की जायेगी, जिसे देखकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची मे है अथवा नहीं। यदि उसमें कोई गलती हो तो सुधारने हेतु फार्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहीं पर नए वोटर कार्ड के लिए भी फॉर्म भरा जा सकता है। नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड की फोटो कॉपी या आधार कार्ड की फोटो कॉपी, या जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी, घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फोटो कॉपी लाना होगा। डीएम ने अपील किया कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। यदि आपका नाम नहीं है, तो फार्म 6 भर कर अपना नाम जरूर जोड़वा लें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए एक बार में अधिकतम 10 आवेदन पत्र दे सकता है। पूरे अभियान के दौरान केवल तीन बार में अधिकतम 30 प्रार्थना पत्र दिए जा सकेंगे।
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उन्होंने मीडिया सेल व सोशल मीडिया से अपेक्षा किया कि मतदाता जागरूकता के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे छूटे हुए व नए मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में मताधिकार का मौका मिल सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सोनी, नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जंगजीत वर्मा, समिति के सदस्य उपनिदेशक सूचना डा. राजेन्द्र यादव, जानकी शरण द्विवेदी, टीपी सिंह, कैलाश नाथ वर्मा, पीपी यादव, अरुण सिंह, अमित गुप्ता, सुशील कुमार, संजय सहाय तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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