संवाददाता
गोण्डा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी डा. अनुपमा गोपाल निगम, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत महन्थ लाल, जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही, चतुर्थ अपर जिला जज व नोडल अधिकारी अमृत महोत्सव जनसम्पर्क अभियान मो. नियाज अहमद, सप्तम अपर जिला जज व नोडल अधिकारी लोक अदालत डॉ दीनानाथ एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कृष्ण प्रताप सिंह की उपस्थिति में जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन ने आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत विधिक सेवा व सहायता गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद के टाउन हाल में वृहद विधिक जागरूकता शिविर एवं प्रदर्शनी का फीता काटकर किया।
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है। न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा अस्मर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति है, तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन करना पड़ेगा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव 02 अक्टूबर से आगामी 14 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के संविधान में जनसामान्य के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है। इससे जनपद के समस्त जनमानस तक विधिक सेवा सहायता गतिविधियों से जागरूक करना है। इसके लिए जनपद स्तर, तहसील स्तर ब्लाक स्तर से लेकर गांव स्तर तक समितियां बनाई गयी हैं। सचिव ने पीडित क्षतिपूर्ति योजना, राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता के साथ यह भी बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव का तृतीय चरण चल रहा है, जो आगामी 03 नवंबर, तक विधिक शिविरों एवं डोर टू डोर जनसम्पर्क अभियान के माध्यम से चलेगा। इस अवसर पर सिविल बार एवं बार एसोसिएशन के वरिष्ठ एवं विद्वान अधिवक्तागण, सम्मानित अभियोजन अधिकारीगण, पराविधिक स्वयं सेवकों के साथ जनपद न्यायालय व जिला प्रशासन के कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। इस बृहद विधिक जागरूकता शिविर एवं प्रदर्शनी में विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, श्रम प्रवर्तन विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वन स्टाप सेन्टर आदि विभागों द्वारा प्रतिभाग करते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित स्टाल लगाकर कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता प्रदान की गयी।

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