Gonda News: जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर DM मार्कण्डेय शाही गंभीर

रोजाना सात घण्टे कलेक्ट्रेट में बैठकर सुनेंगे जन शिकायतें

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जन शिकायतों की सुनवाई के सम्बन्ध में अभिनव प्रयास करते हुए वर्तमान में लागू व्यवस्था में आंशिक संशोधन कर तत्काल प्रभाव से नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि स्वयं उनके द्वारा प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 02 बजे तक एवं तत्पश्चात् अपराह्न 04 बजे से सायंकाल 07 बजे तक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित रहकर (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर) जनसमस्याओं की सुनवाई की जाएगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप में अपनी बात कह सकता है। यदि किसी आवेदक द्वारा लिखित रूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई है तो उनकी समस्या को अभिलिखित कराकर प्रार्थना पत्र तैयार कराने की व्यवस्था कार्यालय में रहेगी। यह व्यवस्था सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अपने-2 कार्यालय में भी लागू की जाए, ताकि कोई भी आवेदक निराश होकर वापस न लौटे।

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जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में इस आशय के निर्देश निर्गत किए गए हैं कि किसी भी पटल पर अथवा अनुभाग में कोई पत्रावली 03 दिन से अधिक समय तक अनिस्तारित नहीं रखी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का कोई भी प्रकरण (न्यायिक मामलों को छोड़कर) किसी कार्यालय में 03 दिनों से अधिक समय से लम्बित पड़ा है, तो ऐसे प्रकरण उनके के संज्ञान में आने पर उनके द्वारा कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सका है, तो वह अपनी शिकायत इस निमित्त कार्यालय में उपलब्ध शिकायत-पेटिका में डाल सकता है। प्रभारी अधिकारी आईजीआरएस/पटल सहायक द्वारा प्रतिदिन शिकायत पेटिका खोलकर प्राप्त शिकायतों को उनके आदेश के उपरान्त उन पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष पूर्व में निर्गत निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन करते हुए जनसमस्याओं की सुनवाई व निराकरण करेंगे।

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जिलाधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह है कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी अपने स्तर पर जन शिकायतों की सुनवाई नियमित रूप से करें तथा उनका समयबद्ध रूप से गुणवत्ता के साथ निस्तारण हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता स्वीकार्य न होगी तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अनुभव किया गया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा जन शिकायतों की सुनवाई तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही की जा रही है, जिसके कारण आवेदक गण को बारम्बार दौड़भाग के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए अब अधिकारियों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े। इसके लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसका सीधा फायदा जन सामान्य को मिल सकेगा।

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