जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने स्थानांतरण के बाद गांव का चार्ज न देने पर ग्राम पंचायत अधिकारी अजीत गुप्ता को निलंबित कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए है। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी अजीत गुप्ता का ट्रांसफर विकास खंड पंडरी कृपाल से विकास खंड रुपईडीह हुआ था, परंतु ग्राम पंचायत अधिकारी ने ग्राम पंचायत हरखापुर श्याम, धनौली टिकरिया का चार्ज नहीं दिया है। डीएम ने खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत अधिकारी अजीत गुप्ता को निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश डीपीआरओ को दिए हैं।
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जानकी शरण द्विवेदी
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