जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने वित्तीय अनियमितता कर सरकारी धन का गबन करने के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार एवं तकनीकी सहायक राम उबारन तिवारी के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। बताते चलें कि बेलसर के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दोनों के विरुद्ध मेड़बन्दी कार्य में अनियमितता की शिकायत पर थाना उमरी बेगमगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना में दोनों कर्मी दोषी पाए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि उमरी बेगमगंज थाने में राजेन्द्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं राम उबारन तिवारी तकनीकी सहायक के विरुद्ध दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 210/2020 धारा 409 भादवि की उपनिरीक्षक चन्द्रभूषण पाण्डेय द्वारा की गई विवेचना में पाया गया कि राम अचल पुत्र अलखराम के खेत में मेड़़ बन्दी कार्य पर धनराशि 39396 एवं कार्य सुरेश कुमार पुत्र साहेबराम के खेत में मेड़बन्दी कार्य पर धनराशि 39396 का इन अधिकारियों की मिलीभगत से गलत भुगतान कराया गया है। इसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी एवं तकनीकी सहायक (मापकर्ता अधिकारी) ग्राम पंचायत मरगूबपुर, थाना उमरी बेगमगंज समान रुप से उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अभियोग प्रचलित करने के लिए जिला विकास अधिकारी द्वारा बतौर नियुक्ति प्राधिकारी डीएम से अनुमति मांगी गई, जिस पर डीएम मार्कण्डेय शाही ने राजेन्द्र कुमार पुत्र जियालाल, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड कटरा बाजार गोण्डा निवासी फैजाबाद रोड, पूरे शिवा बख्तावर, बुधई पुरवा, थाना कोतवाली नगर गोण्डा के विरुद्ध धारा 409 भादवि के अन्तर्गत अभियोग चलाये जाने की अनुमति दे दी है।
यह भी पढ़ें : मादक पदार्थ तस्कर को ढ़ाई वर्ष की सजा व जुर्माना
आवश्यकता है संवाददाताओं की
तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोण्डा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310
