संवाददाता
गोण्डा। जिला कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने जनपद में बीज का व्यवसाय करने वाली समस्त बीज आपूर्ति कर्ता कंपनियों, सहकारी एवं निजी क्षेत्र के बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कोविङ-19 हेतु दिये गए दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए बीजों का वितरण करें। वे अपने बीज भंडार पर जिला कृषि अधिकारी का सीयूजी नंबर 7839882235 तथा उप कृषि निदेशक का सीयूजी नंबर 7839882219 सहज दृश्य स्थान पर अवश्य अंकित करेंगे तथा कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। जनपद के बाहर से ऐसे बीज विक्रेताओं से बीज नहीं प्राप्त करेंगे जिनके पास एक जिले से दूसरे जिले में व्यापार हेतु निदेशालय स्तर से निर्गत बीज लाइसेंस नहीं है। सभी विक्रेता न तो स्वयं बिना बीज निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बीजों का व्यापार करेंगे और न ही ऐसे विक्रेताओं को बीज की आपूर्ति करेंगे। जिनका बीज निबंधन प्रमाण पत्र नहीं बना है, वे तत्काल ऑनलाइन प्रणाली पर आवेदन करते हुए लाइसेंस प्राप्त कर लें।
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उन्होंने कहा है कि जनपद के बाहर से बीज प्राप्त करने पर आपूर्तिकर्ता फर्म आपूर्ति मात्रा की सूचना तत्काल उनके कार्यालय में उपलब्ध कराएँगे। विभिन्न फसलों के रिसर्च वैरायटी के बीज, जो अधिसूचित नहीं है, की बिक्री कृषको में कदापि नहीं करेंगे। दुकान पर डिस्पले बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित करेंगे तथा कृषकों को बिक्री की निर्धारित प्रारूप पर रसीद क्रय के समय ही अवश्य देंगे। बीज का स्टाक एव वितरण पंजिका नियमित रूप से तैयार करेंगे तथा बिक्री के पश्चात् पूर्ण विवरण कैश मेमो नम्बर सहित वितरण रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर में अंकित करेंगे। कृषकों को बीज अधिनियम के मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त बीज की ही आपूर्ति करेंगे तथा यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि बीज के बोरे के लेबल पर जो विवरण अंकित है। वह विशिष्टियां वास्तविक रूप से भी बीज अधिनियम के अनुसार बीज में भी हो। कृषको के स्तर से बीज से संबन्धित कोई शिकायत प्राप्त होने पर कंपनी प्रतिनिधि एव विक्रेता मौके पर उपस्थित होकर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। बीज वितरण की मासिक सूचना प्रतिमाह दो तारीख को निर्धारित पर उनके कार्यालय में स्वयं डाक के माध्यम से अथवा daogonda43@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। बीज निरीक्षक अधिकारियों के मांगे जाने पर समस्त अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा बीज नमूना लेने की कार्यवाही कराएंगे। जिला कृषि अधिकारी ने कहा है कि इन निर्देशों का परिपालन न करने, बीज उठान वितरण की सूचना न उपलब्ध कराने पर बीज बिक्री लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के साथ सुसंगत शासनादेशों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराया जायेगा, जिसके लिए संबन्धित विक्रेता अथवा कम्पनी स्वयं उत्तरदायी होगी।
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