Sunday, April 12, 2026
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Gonda News : खाद्यान्न वितरण में धांधली, पूर्ति निरीक्षक को शोकाज नोटिस

संवाददाता

गोण्डा। डीएम मार्कण्डेय शाही ने निर्देश के बावजूद निःशुल्क खाद्यान्न वितरण ठीक ढंग से ने कराने पर झंझरी के पूर्ति निरीक्षक जुगल किशोर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तथा संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। बताते चलें कि शनिवार को डीएम ने विकास खण्ड झंझरी अन्तर्गत कुछ कोटे की दुकानों का निरीक्षण कराया तो गड़बड़ी मिली। डीएसओ द्वारा ग्राम पंचायत पूरेउदई (पूरे ललक) के उचित दर विक्रेता निरहू वर्मा एवं ग्रामसभा मिश्रौलिया जानकीनगर के उचित दर विक्रेता भरतराम वर्मा की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दोनों दुकानें बंद पायी गयी। उचित दर विक्रेता निरहू वर्मा से दूरभाष पर वार्ता कर वितरण के बारे में जानकारी ली गयी, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी 07 लाभार्थी अपना राशन नहीं ले गये हैं। भरतराम वर्मा विक्रेता ग्रामसभा मिश्रौलिया जानकी नगर से दूरभाष पर वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया कि अभी लाभार्थी अपना राशन नहीं ले गये हैं। दुकानें बंद होने के कारण लाभार्थियों से वार्ता नहीं हो सकी, जिससे निःशुल्क खाद्यान्न तथा निःशुल्क आयोडाइज्ड नमक, साबूत चना, तथा रिफाइंड सोयाबीन आयल के पारदर्शी वितरण की वास्तविक स्थिति का पता लगाना संभव नहीं हो सका। जबकि शासन द्वारा कोविड महामारी की विपरीत स्थिति को देखते हुए माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक खाद्यान्न के साथ-साथ खाद्य तेल, चना एवं नमक का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। वितरण के समय उचित दर विक्रेताओं द्वारा बिना किसी सूचना के दुकान बंद रखने से ग्राम सभा के लाभार्थियों, कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं की प्राप्यता सुनिश्चित नहीं करायी जा सकी, जबकि वितरण चक में सभी उचित दर विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण कराये जाने तथा उसके पर्यवेक्षण का दायित्व पूर्ति निरीक्षक का है। जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा किये जा रहे वितरण का सतत पर्यवेक्षण पूर्ति निरीक्षक द्वारा नहीं किया जा रहा है, और क्षेत्र के कोटेदारों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब तलब करते हुए कहा कि शिथिल पर्यवेक्षण एवं अपने कार्यों, दायित्वों के प्रति लापरवाही के लिए संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

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जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
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