अन्य कोटेदारों को चेतावनी, शिकायत मिलने पर होगी कठोर कार्यवाही
संवाददाता
गोण्डा। सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने व वितरण में गड़बड़ी करने वाले कोटेदार जिलाधिकारी के निशाने पर आ गए हैं। तहसील कर्नलगंज में 22 जनवरी को संदिग्ध अवस्था में पर पकड़े गये खाद्यान्न मामले में डीएम के आदेश पर ग्रात पंचायत सरैया विकास खण्ड कर्नलगंज के कोटेदार विजय बहादुर तिवारी, उनके साले बचन्नू तथा ट्रैक्टर ड्राइवर जयनरायन पुत्र दुर्गा प्रसाद तिवारी के विरुद्ध खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराकर अनुबन्ध निरस्त करने की संस्तुति की गई है। इसी प्रकार खरगूपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत भरिया लबेदपुर के कोटेदार साबिर हुसैन द्वारा खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया कि तहसील कर्नलगंज में सरकारी राशन की कालाबाजारी की सूचना पर तहसीलदार कर्नलगंज द्वारा एक ट्रैक्टर ट्राली यूपी43/एक्यू 4234 की चेकिंग की गई तो ट्रैक्टर ट्राली के चालक जय नारायण ने खाद्यान्न की बोरियों के सम्बन्ध में बताया कि उक्त राशन ग्राम पंचायत सरैया के कोटेदार विजय बहादुर तिवारी के घर से तीस बोरी धान व 40 बोरी चावल लेकर ट्रैक्टर व ट्राली से सूरज शुक्ला निवासी कर्नलगंज के यहाँ ले जा रहा था। चालक द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न लेकर जाने के लिए बचन्नू शुक्ला ने कहा था, जो कोटेदार के रिश्ते से साले लगते हैं और कोटेदार के यहाँ ही रहते हैं। उक्त ट्रैक्टर कोटेदार विजय बहादुर तिवारी का ही है।
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तहसीलदार द्वारा जब खाद्यान्न की बोरी खोलकर जांच की गई तो पाया गया कि लगभग 50 किलो की अलग बोरियों में चावल पैक किया गया है। जांच में पाया गया ग्रामसभा सरैया के कोटेदार विजय बहादुर तिवारी द्वारा अपने साले बचन्नू शुक्ला के सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों व कार्डधारको को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की बोरियों को खोलकर लगभग 60 किग्रा की अलग बोरियों में पैक कर ट्रैक्टर से कालाबाजारी के उद्देश्य से भेजा जा रहा था, जिसे पकड़ लिया गया। विक्रेता विजय बहादुर तिवारी ग्राम पंचायत सरैया विकास खण्ड व तहसील कर्नलगंज द्वारा सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी के आरोप में कोतवाली कर्नलगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के आरोप में डीएम के आदेश पर कोटेदार विजय बहादुर तिवारी उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत सरैया विकास खण्ड व तहसील कर्नलगंज, उनके साले बचन्नू एवं ट्रैक्टर यूपी42/एक्यू 4234 के चालक जय नरायन पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी सरैया के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा कोटे का अनुबन्ध निरस्त करने की संस्तुति की गई है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत भरिया लबेदपुर रुपईडीह के कोटेदार साबिर हुसैन द्वारा कार्डधारकों को कम गल्ला देने व अन्य सामान जैसे नमक, चना, तेल आदि न दिए जाने व मनमानी की शिकायत की जांच कराने पर शिकायत सही पाई गई। डीएम के आदेश पर ग्राम पंचायत भरिया लबेदपुर के कोटेदार साबिर हुसैन के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी ने जनपद के कोटेदारों को आगाह किया है कि निर्धारित मानक के अनुसार कार्ड धारकों को राशन व अन्य सामान दें अन्यथा शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कराकर कोटा निरस्त करने के साथ ही कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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अनुरोध
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