Friday, February 13, 2026
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Gonda News: कोटे की दुकानों को लेकर अधिकारियों को आयुक्त का नया निर्देश

कोटे की दुकानों के जांच में अधिकारी जरूर देखें ई-पास मशीनों से वितरण का ब्यौरा

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। देवीपाटन मंडल के आयुक्त एसवीएस रंगाराव ने मंडल के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उचित दर विक्रेता के विरुद्व प्राप्त शिकायत पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा शिकायत की प्रारम्भिक जॉच रिपोर्ट तैयार की जाय जिसमें जॉच प्रकिया के दौरान उचित दर विक्रेता द्वारा ई-पॉस के माध्यम से किये गये वितरण का विवरण (एमआईएस रिपोर्ट) जो पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध है, उसका संज्ञान भी अवश्य लिया जाय। जॉच के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी देखा जाना आवश्यक है कि उचित दर विक्रेता द्वारा किस माह में कुल कितना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है तथा उसके सापेक्ष कुल कितना वितरण किया गया है, इसका ई-पॉस मशीन से मिलान करके उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाय।
आयुक्त ने कहा कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी उचित दर विक्रेता द्वारा प्रदर्शित वितरण का मिलान ई-पॉस मशीन द्वारा निर्गत अभिलेखों के आधार पर करके इन अभिलेखों के आधार पर ही उचित दर विक्रेता के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उसे साक्ष्य के रूप में अवर न्यायालय की पत्रावली पर रखें। यदि ई-पॉस मशीन खराब है तो इसका विवरण लिखित रूप में पत्रावली में होना आवश्यक है तथा ई-पॉस मशीन खराब होने पर उसका रिप्लेशमेन्ट कराया जाय एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही वितरण सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि उचित दर विक्रेता द्वारा पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में वितरण किया गया है अथवा नहीं तथा वितरण के दौरान पर्यवेक्षणीय अधिकारी के उपस्थिति का प्रमाण पत्र भी अवर न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रहना आवश्यक है। इस प्रकार से उचित दर विक्रेता के विरुद्ध गम्भीर अनियमितता पाये जाने के आधार पर आरोप पत्र में साक्ष्यों को समावेश करते हुए शासनादेश में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार सुनवाई का मौका देते हुए उचित दर विक्रेता के दुकान का अनुबन्ध पत्र निरस्तीकरण हेतु स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए। आयुक्त ने कहा है कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के अनुबन्ध पत्र के निरस्तीकरण निलम्बन में उप जिलाधिकारी अथवा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही न करने के कारण उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने मंडल के सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे इसकी समीक्षा करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी को भी निर्देश निर्गत करें।

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जानकी शरण द्विवेदी
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