संवाददाता
गोण्डा। जिले के थाना खरगूपुर क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 14 वर्ष का कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में छह अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह, सुनील कुमार मिश्र व अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि प्रकरण करीब आठ साल पुराना है। खरगूपुर थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग दर्ज कराया था कि नौ जून 2014 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री अपनी सहेली से मिलने गई थी। शाम तक घर वापस न लौटने पर उसकी तलाश की गई किन्तु कहीं पता नहीं चला। बाद में जानकारी मिली कि लड़की को अली अकबर आदि बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। पुलिस ने विवेचना में अली अकबर पुत्र अब्दुल रहीम, अब्दुल मुनाक पुत्र इद्रीश, अहमद हसन पुत्र तकदीर अहमद निवासी कोट बाजार थाना पयागपुर बहराइच, मो. शमीम व रिजवान पुत्र इद्रीस निवासी चिकवा बधिया कस्बा व थाना खरगूपुर जिला गोंडा व इरशाद पुत्र इशहाक निवासी इकौना बाजार थाना इकौना जनपद श्रावस्ती समेत सात आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चन्द्र मोहन चतुर्वेदी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए उभय पक्षों के गवाहों के बयानों तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर अली अकबर को किशोरी को भगा ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया। इसके लिए उसे 14 साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अन्य छह सह अभियुक्तों के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य न मिलने के कारण दोषमुक्त कर दिया।
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