मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वादी मुकदमा को बयान हेतु 17 मई को किया तलब
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति के शिकायती प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए आठ उप निरीक्षकों तथा 12 मुख्य आरक्षियों व आरक्षियों के खिलाफ परिवाद दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए आगामी 17 मई 2022 की तिथि नियत की है। जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम इमलिया मिश्र के मजरे जरवलिया निवासी मुकेश तिवारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर प्रार्थना पत्र देकर इन पुलिस कर्मियों पर जान से मारने की धमकी देने और फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया था। करीब चार साल पुराने मामले में अदालत ने प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करके साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि उसकी जमीन के अगल-बगल कोई रास्ता न होने के बावजूद वर्ष 2014 में उसके विपक्षी उसकी जमीन पर सड़क बनवाने लगे। मना करने पर विपक्षियों ने उसे और परिजनों को मारा पीटा। इस सम्बंध में उसने विपक्षियों के खिलाफ थाना कोतवाली देहात में अभियोग दर्ज कराया। आरोप के अनुसार, उस समय कोतवाली देहात में ही तैनात विपक्षियों के रिश्तेदार उपनिरीक्षक द्वय दिग्विजय नाथ शाही व बीएन सिंह ने विपक्षी की ओर से भी मुकदमा दर्ज करा दिया। विपक्षी की तरफ से बाद में दर्ज कराए गए अभियोग का आरोप पत्र विवेचना के उपरान्त न्यायालय में दाखिल हो गया, लेकिन उसके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे का आरोप पत्र अदालत नहीं भेजा गया। इसके बाद दोनों उप निरीक्षक उसकी भूमि पर जबरन सड़क बनवाने व मुकदमे में सुलह समझौता करने का दबाव देने लगे। बात नहीं मानने पर, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी।
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मुकेश द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 20 जनवरी 2018 को जिले के इटियाथोक थाने में एक ट्रैक्टर की लूट हुई थी। तत्कालीन लकड़मंडी चौकी प्रभारी दिग्विजय नाथ शाही ने उस ट्रैक्टर की बरामदगी नवाबगंज में की, किन्तु उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां से लाकर उसके घर के पास खड़ी कराकर वहीं से बरामदगी दिखा दिया और सुनियोजित तरीके से मुकेश के खिलाफ एक और फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसकी जानकारी होने पर मुकेश ने 27 अप्रैल 2018 को आत्मसमर्पण के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। वह न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए अपने भाई पंकज व चाचा राजेंद्र कुमार तिवारी के साथ जा रहा था। तभी दीवानी कचहरी गेट पर उपनिरीक्षक दिग्विजय नाथ शाही, तत्कालीन एसओजी प्रभारी व धानेपुर थाने की पुलिस ने उसे फर्जी मुठभेड़ में मार डालने की नीयत से पकड़ लिया और लेकर धानेपुर थाने चले गए। मौके पर मौजूद उसके भाई पंकज ने इसकी जानकारी अपने अधिवक्ता को दी, जिसके माध्यम से अधिवक्ता ने न्यायालय के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक को भी इसकी सूचना दी। आरोप है कि पुलिस कर्मी उसे मुठभेड़ में मारने की साजिश रच रहे थे। इस बीच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उनके पेशकार का फोन धानेपुर के थानाध्यक्ष के पास आ गया। परिणाम स्वरूप उसकी जान बच गई। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती चिरकुमारित्व ने आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिवाद दर्ज कर बयान वादी के लिए मुकेश तिवारी को 17 मई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
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जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है, उसमें नवाबगंज थाने की लकड़मंडी पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी दिग्विजय नाथ शाही, कोतवाली नगर में तैनात रहे उप निरीक्षक मनोज कुमार राय, संदीप कुमार दुबे व रतन कुमार पांडेय, धानेपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष अतुल कुमार चतुर्वेदी, इटियाथोक के तत्कालीन थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रमाशंकर यादव व उप निरीक्षक अश्वनी कुमार पांडेय, लकड़मंडी चौकी के आरक्षी राकेश पांडेय व हीरानंद यादव, एसओजी के मुख्य आरक्षी श्रीनाथ शुक्ल, आरक्षी मुलायम सिंह यादव, राजकुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, अभिनेष पांडेय, राजू सिंह व आशीष कुमार, धानेपुर थाने के आरक्षी शिवजीत यादव तथा इटियाथोक में तैनात रहे आरक्षी मनीष कुमार व सुरेश कुमार राणा शामिल हैं। वर्तमान में आरोपी उपनिरीक्षकों समेत कई पुलिस कर्मियों का गोंडा जनपद से तबादला हो गया है।
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जानकी शरण द्विवेदी
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